First Class Admission Rule: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर नई आयु सीमा तय कर दी है. बाल वाटिका (नर्सरी) से लेकर पहली कक्षा तक के लिए ये नियम लागू होंगे. हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा के बाद शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी.
सभी स्कूलों को जारी हुआ सख्त निर्देश
शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि 2025-26 सत्र से प्रवेश सिर्फ नई आयु सीमा के आधार पर ही दिए जाएं. यदि कोई स्कूल नियमों की अनदेखी करता है, तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
पहले से दाखिल बच्चों को मिलेगी विशेष छूट
2023-24 सत्र में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में जिन बच्चों का दाखिला हो चुका है और जिनकी उम्र तय सीमा से कम थी, उन्हें पहली कक्षा में दाखिले के लिए छह महीने की छूट दी जाएगी. यह छूट सिर्फ इसी वर्ष के लिए मान्य होगी. इसके बाद ऐसे मामलों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी.
3 साल से कम उम्र वालों के एडमिशन पर पाबंदी
शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि तीन साल से कम आयु वाले बच्चों को नर्सरी (बाल वाटिका-1) में दाखिला नहीं दिया जाएगा. अगर किसी स्कूल ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
बाल वाटिका से पहली कक्षा तक आयु सीमा
बाल वाटिका-1 (नर्सरी)
- 3 साल या उससे अधिक उम्र वाले बच्चों को ही मिलेगा दाखिला
- बाल वाटिका-2 (एलकेजी):
- 4 साल या उससे अधिक उम्र
- बाल वाटिका-3 (यूकेजी)
- 5 साल या उससे अधिक उम्र
कक्षा 1 (First Class Admission)
31 मार्च तक 6 साल की आयु पूरी करने वाले बच्चे ही दाखिले के पात्र होंगे.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुसार नियमों का निर्धारण
इन सभी आयु मानदंडों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy 2020) के अनुसार तय किया गया है. शिक्षा विभाग ने इन नियमों को स्कूल स्तर पर लागू करने के लिए बाध्यकारी कर दिया है ताकि बच्चों की शैक्षणिक बुनियाद मजबूत हो.
विशेष छूट सिर्फ 2025-26 में
हिमाचल सरकार ने 2025-26 सत्र में विशेष रूप से उन बच्चों के लिए छूट दी है जो 30 सितंबर 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूरी करेंगे. ऐसे बच्चे इस साल ही कक्षा 1 में दाखिला पा सकते हैं, लेकिन अगले साल से यह छूट नहीं मिलेगी. यानी कि 2026-27 सत्र से केवल वही बच्चे कक्षा 1 में एडमिट होंगे जो 31 मार्च तक 6 साल के हो चुके हों.
निजी स्कूलों पर भी लागू होंगे नियम
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नए दाखिला नियम केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं होंगे. ये नियम सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर भी लागू होंगे. सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दाखिले केवल निर्धारित आयु के आधार पर ही हों.